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यूपी रोडवेज के नए रूल: रात में 25 से कम यात्री हुए तो नहीं चलेगी बस, दिन के लिए भी बना नियम

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अब दिन में 35 और रात में 25 से कम सवारी होने पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं किया जाएगा।

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परिवहन निगम की अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग ने इसका आदेश जारी किया है।

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इस फैसले के पीछे घाटे से बचने का तर्क दिया गया है।

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आदेश में कहा गया है कि सितंबर में यात्रियों की संख्या कम होती है।

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आदेश के मुताबिक रोडवेज को रोजाना 20 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया है

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इसे देखते हुए 55% से कम लोड फैक्टर होने पर रात्रिकालीन सेवाएं संचालित न की जाएं।

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आदेश में कहा गया है कि यात्रियों के कम होने पर उन्हें दूसरी बसों में ट्रांसफर किया जाए।